Palamu Triple Murder Case: अंधविश्वास ने उजाड़ा परिवार, पांकी में तिहरे हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Patrakar Babu News DeskAnkush
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Palamu Triple Murder Case

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पांकी थाना क्षेत्र के ग्राम कुसड़ी टोला (पुरानी बथान) में ‘डायन-बिसाही’ के खौफनाक अंधविश्वास में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 01 फरवरी 2026 को हुई इस Triple Murder Case की घटना में विजय भुईयां (50), उनकी पत्नी हेवन्ती देवी (45) और उनके 19 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया। पलामू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रविन्द्र भुईयां और प्रमोद भुईयां को Arrested कर लिया है। पुलिस द्वारा की गई Initial Investigation में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि हत्या की मूल वजह Superstition (अंधविश्वास) थी। आरोपियों के पिता महेशी भुईयां की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी, जिसे आरोपियों ने ‘ओझागुणी’ से जोड़कर विजय भुईयां के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। इस आक्रोश में आरोपियों ने टांगी (कुल्हाड़ी) और चाकू से जानलेवा हमला कर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना में विजय की पुत्री भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका स्थानीय Hospital में इलाज चल रहा है।

पिता की मौत का बदला: अंधविश्वास में बना डाला खूनी प्लान

Police Report के अनुसार, मृतक महेशी भुईयां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रविन्द्र और प्रमोद भुईयां ने इसे प्राकृतिक मौत मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पड़ोसी विजय भुईयां के परिवार पर ‘डायन’ होने का आरोप लगाते हुए बदला लेने की योजना बनाई। आरोपियों ने धारदार हथियारों से लैस होकर पीड़ित परिवार पर अचानक हमला बोल दिया। घटनास्थल पर पहुँची पांकी थाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ ही शवों को Post-mortem के लिए भेज दिया है। पलामू Superintendent of Police (SP) के निर्देश पर SDPO लेस्लीगंज, मनोज कुमार झा के नेतृत्व में एक Special Investigation Team (SIT) का गठन किया गया। इस टीम ने छापेमारी कर दोनों नामजद अभियुक्तों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी प्रमोद भुईयां की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त Weapon (टांगी) भी बरामद कर ली है, जो इस केस में सबसे अहम Evidence माना जा रहा है।

BNS 2023 और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज

पांकी पुलिस ने इस मामले में F.I.R No. 10/2026 दर्ज की है। आरोपियों के खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 की धारा 118(1), 118(2), 103(1) समेत ‘डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम’ की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी टीम में इंस्पेक्टर जीतराम महली, सब-इंस्पेक्टर आशुतोष रजक और अन्य Police Personnel शामिल थे। पलामू पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आम जनता से अपील की है कि वे समाज में फैले इस ‘डायन-बिसाही’ जैसे कलंक को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। Social Awareness के माध्यम से ही इस तरह के जघन्य अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है।

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अंकुश 'पत्रकार बाबू' (PatrakarBabu) की संपादकीय टीम में संपादक (Editor) के रूप में कार्यरत हैं। एक B.Tech Graduate होने के साथ-साथ, वे पिछले 3 वर्षों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अंकुश की खबरों पर पकड़ बहुआयामी है। वे मुख्य रूप से मनोरंजन (Entertainment) और अपराध (Crime) जगत की खबरों की गहराई से पड़ताल करते हैं। इसके अलावा, वे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की क्षेत्रीय और राजनीतिक हलचलों पर पैनी नज़र रखते हैं और पाठकों तक सबसे तेज़ खबरें पहुँचाते हैं।

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